Updated: 2/14/2024
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अंतिम अद्यतन: 14 फरवरी 2024

भारत के 10/36 राज्यों में सभी मवेशियों का वध वैध है

विवरण [1]

  • अनुच्छेद 48 के निदेशक सिद्धांत में प्रावधान है कि सरकार को गाय, बछड़े, अन्य दूध उत्पादक और वाहक मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए।
  • गाय का वध बैल, भैंस के वध से भिन्न है
  • गोमांस के परिवहन, बिक्री और उपभोग पर राज्यों के नियम अलग-अलग हैं

गौहत्या संबंधी कानून

संदर्भ


  1. https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/india0219_appendix_1.pdf ↩︎

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